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Sunday, 19 April 2020

लॉकडाउन 2: पढ़ें नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण के कामों को छूट

लॉकडाउन 2: पढ़ें नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्य को छूट


लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले शख्स को हिदायत देता एक पुलिसकर्मी।
गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
आज से नई गाइडलाइन...
बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। इसके अलावा वाहनों में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है।

वहीं, जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक, दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है।

कार्यस्थलों तक आने-जाने की छूट
आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी
दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते।
कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी।
दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।

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